केंद्र सरकार नए श्रम कानून लाने जा रही है इन कानूनों को देशभर में 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा |
इन कानूनों के तहत अगर किसी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं तो कंपनी में कैंटीन का होना अनिवार्य होगा |
यदि कोई कांट्रेक्टर श्रमिकों को दूसरी साइट पर लेकर जाता है तो उनको जाने और लाने की जिम्मेदारी भी कांट्रेक्टर या कंपनी की रहेगी |
यह नियम कर्मचारियों के हितों व व्यवसायिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जिससे कंपनी या कांट्रेक्टर अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी |
1 अप्रैल से 15 मिनट से ज्यादा काम करने पर माना जाएगा ओवरटाइम
श्रम कानून मैं नए बदलाव के तहत यदि कर्मचारी अपनी तय सीमा से 15 मिनट भी ज्यादा काम करता है तो कंपनी को और टाइम की सैलरी देनी होगी |
यह सभी नियम 1 अप्रैल से पूरे देश भर में सख्ती से लागू किए जाएंगे |